बीजापुर में नेशनल हाईवे सड़क के किनारे नाली होने के बावजूद
अवैध तरिके से गली रोड में छत बनाकर एवं घर के छत का अपशिष्ठ पानी बहाया जा रहा है
दिनांक-10/10/2025
गली रोड के पीछे रहने वाले परिवार जनों को आने जाने में हो रही परेशानी ।
जान बुझ कर परेशान करने के उद्देश्य से घर के छत का अपशिष्ठ पानी गली रोड में बहाया जा रहा ।
नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान ।
बड़े बुजुर्ग सियान घर की महिलाओं बच्चों को हो रही परेशानी ‘
दिन भर गली में किचड़ पानी बना रहता है।
गली रोड पर घर का अपशिष्ट पानी बहाना एक “सार्वजनिक उपद्रव” (public nuisance) माना जाता है,
जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 268 के तहत दंडनीय है।
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 133 का भी उलंघन है।
यदि व्यक्ति को नोटिस जारी करने उपरान्त भी गंदगी फैलाना बंद नहीं करता आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिताबद्ध की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना और/या कारावास हो सकता है।
इतनी धाराओं के बावजूद लोगों को परेशान करने वाले अपने आदत से बाज नहीं आ रहे ।